Details of State Comm. Disability List
राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय के लिए स्वीकृत व पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों की विवरणी
क्र0 सं0 | पदनाम | स्वीकृत बल | पदस्थापित पदाधिकारी/ कर्मियों का नाम |
नियंत्री कार्यालय का नाम |
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1. | राज्य आयुक्त निःशक्तता | 01 | श्री रमेश कुमार झा, भा0प्र0से0 | सामान्य प्रशासन विभाग |
2. | अपर आयुक्त निःशक्तता | 01 | श्री शम्भू कुमार रजक | समाज कल्याण विभाग |
3. | अपर आयुक्त निःशक्तता | 01 | कुमारी प्रगति | समाज कल्याण विभाग |
4. | विधि सलाहकार | 01 | --- | --- |
5. | शाखा पदाधिकारी | 01 | ------ | सामान्य प्रशासन विभाग |
6. | निजी सहायक | 01 | श्री मुकेश कुमार | सामान्य प्रशासन विभाग |
7. | सहायक | 02 | श्री रणधीर कुमार /सुश्री रश्मी तिवारी | सामान्य प्रशासन विभाग |
8. | उच्चवर्गीय लिपिक | 01 | --- | --- |
9. | निम्नवर्गीय लिपिक | 01 | --- | --- |
10. | डाटा इन्ट्री आॅपरेटर | 03 | श्री अनिस कुमार / श्री मनीष कुमार/श्रीमती ममता कुमारी | राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय ( बेल्टाॅन से संविदा के आधार पर) |
11. | चालक (संविदा/आउट सोर्सिंग) | 02 | श्री श्याम बाबू प्रसाद/मो0 जाहिद हुसैन | राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय (संविदा के आधार पर) |
12. | अनुसेवक | 02 | श्री प्रवीण कुमार/श्री राहुल कुमार | राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय (संविदा के आधार पर) |
13. | अनुसेवक | 02 | श्री ऋषभ भारती/ श्री विकाश कुमार | राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय ( बेल्टाॅन से संविदा के आधार पर) |
राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय :- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-60 (वर्तमान में निःशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा-79) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंग के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है। इस कार्यालय के मुख्य कृत्य निम्न हैं:-
* दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों/परिवादों पर निर्णय कर उन्हें न्याय उपलब्ध कराना।
* गैरसरकारी संस्थाओं का विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु निःशक्तजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत करना।
* निःशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों इत्यादि द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को समर्पित करना।