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दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक््तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त अधिनियम/नियमावली में निहित शर्तों के अधीन नवनियुक्त राज्य आयुक्त नि:शक्तता, श्री राज कुमार, भा0प्र0से0 ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं
Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities Social Welfare Deptt. Govt. Of Bihar.
Name | Designation | Email Address | Telephone Number |
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Shri Prashant Kumar C.H, IAS | State Commissioner Disability | scdisability2008@gmail.com | 0612 2215041 |
Shri Shambhu Kumar Rajak | Addl.Comm. Disability | -- | 0612-2215152 |
संगठनात्मसक संरचना -इसकी संगठनात्मवक संरचना निम्न् प्रकार है :-